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Current Affairs - Daily 19 सितमबर 2026

तृणमूल विभाजन में निर्वाचन आयोग का फैसला: नाम-चिन्ह फ्रीज, दोनों गुटों को नई पहचान

निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के मूल नाम और ‘फूल और घास’ चुनाव चिन्ह को अस्थायी रूप से फ्रीज कर ममता बनर्जी और प्रतिद्वंद्वी गुट को अलग-अलग अस्थायी नाम और चुनाव चिन्ह दिए हैं। मूल पार्टी पहचान पर अंतिम अधिकार का प्रश्न अभी लंबित है।

तृणमूल विभाजन में निर्वाचन आयोग का फैसला: नाम-चिन्ह फ्रीज, दोनों गुटों को नई पहचान

पाठ्यक्रम मानचित्रण: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — निर्वाचन आयोग, संवैधानिक संस्थाएँ, राजनीतिक दल, निर्वाचन सुधार और जनप्रतिनिधित्व।

स्रोत एवं तिथि: 17–18 सितंबर 2026 को निर्वाचन आयोग की कार्रवाई से संबंधित समकालीन रिपोर्टिंग; चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968; तथा सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय।

नवीन घटनाक्रम क्या है?

तृणमूल कांग्रेस के भीतर प्रतिद्वंद्वी दावों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के मूल नाम और उसके आरक्षित ‘फूल और घास’ चुनाव चिन्ह को अंतरिम रूप से फ्रीज किया।

इसके बाद 18 सितंबर 2026 को दोनों गुटों को अलग-अलग अस्थायी पहचान और चुनाव चिन्ह दिए गए।

  • ममता बनर्जी-नेतृत्व वाला गुट:ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
    • चुनाव चिन्ह: फुटबॉल खिलाड़ी
  • ऋतब्रत बनर्जी-नेतृत्व वाला प्रतिद्वंद्वी गुट: डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस
    • चुनाव चिन्ह: लिफाफा

ममता गुट ने कथित रूप से कई नाम और चुनाव चिन्ह विकल्प दिए थे, जिनमें फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट बैट भी शामिल थे। आयोग ने फुटबॉल खिलाड़ी का चिन्ह स्वीकार किया।

ये केवल अंतरिम व्यवस्थाएँ हैं। इनसे यह अंतिम रूप से तय नहीं होता कि मूल तृणमूल कांग्रेस के नाम और ‘फूल और घास’ चुनाव चिन्ह का अधिकार किस गुट को मिलेगा।

मूल नाम और चुनाव चिन्ह क्यों फ्रीज किए गए?

दो प्रतिद्वंद्वी समूह स्वयं को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस बता रहे थे।

आगामी उपचुनावों से पहले विवाद का अंतिम निर्णय संभव नहीं होने के कारण निर्वाचन आयोग ने 17 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी कर मूल नाम और चुनाव चिन्ह के उपयोग पर रोक लगा दी। दोनों गुटों से वैकल्पिक नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों की प्राथमिकताएँ माँगी गईं।

इस व्यवस्था का उद्देश्य दोनों दावेदारों को चुनावी दृष्टि से समान प्रारंभिक स्थिति देना है, ताकि अंतिम निर्णय से पहले कोई एक गुट स्थापित पार्टी पहचान का लाभ न उठा सके।

पैरा 15 क्या है?

चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 का पैरा 15 उस स्थिति में निर्वाचन आयोग को विवाद का निर्णय करने की शक्ति देता है, जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के दो या अधिक प्रतिद्वंद्वी समूह स्वयं को वही वास्तविक दल बताते हैं।

अंतिम निर्णय निम्न पर अधिकार तय कर सकता है:

पार्टी की पहचान + मान्यता प्राप्त स्थिति + आरक्षित चुनाव चिन्ह

यदि तत्काल अंतिम निर्णय संभव न हो, तो आयोग अंतरिम व्यवस्था अपना सकता है:

मूल पहचान फ्रीज → अस्थायी नाम आवंटित → अलग-अलग मुक्त चुनाव चिन्ह आवंटित

2026 के इस विवाद में भी आयोग ने स्पष्ट किया कि अंतरिम व्यवस्था अंतिम निर्णय तक लागू रहेगी।

 

‘वास्तविक’ पार्टी का निर्णय कैसे होता है?

इस विषय का प्रमुख न्यायिक निर्णय है:

सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग, 1971

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा बहुमत के परीक्षण के उपयोग को स्वीकार किया था।

इसमें समर्थन को दो प्रमुख स्तरों पर देखा जा सकता है:

संगठनात्मक पक्ष + विधायी पक्ष

इसलिए विवाद का निर्णय केवल सांसदों या विधायकों की संख्या देखकर करना आवश्यक नहीं है।

पार्टी पदाधिकारियों, संगठनात्मक संरचना और उपलब्ध अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों को भी देखा जा सकता है।

महत्त्वपूर्ण अंतर:

अधिक विधायक ≠ आरक्षित चुनाव चिन्ह पर स्वतः अधिकार

किसी एक गुट की विधायी संख्या अधिक होने से ही वह स्वतः मूल पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह का स्वामी नहीं बन जाता।

संवैधानिक और कानूनी आधार

निर्वाचन आयोग की चुनाव चिन्ह संबंधी भूमिका मुख्यतः निम्न आधारों से जुड़ी है:

  • अनुच्छेद 324: चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की संवैधानिक शक्ति।
  • निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और 10: चुनाव चिन्हों की विशिष्टता और आवंटन से संबंधित प्रावधान।
  • चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968: राजनीतिक दलों और चुनाव चिन्हों के नियमन का प्रमुख ढाँचा।
  • सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग, 1971: गुटीय विवाद में निर्वाचन आयोग की निर्णायक भूमिका से संबंधित प्रमुख मामला।
  • कन्हैयालाल ओमर बनाम आर. के. त्रिवेदी, 1985: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह आदेश की वैधता और आयोग की चुनाव चिन्ह विनियमन संबंधी शक्ति को स्वीकार किया।

अंतरिम आवंटन क्यों महत्त्वपूर्ण है?

अंतरिम व्यवस्था तत्काल तीन प्रमुख कार्य करती है:

  • निर्वाचन निरंतरता: दोनों गुट आगामी उपचुनावों में कानूनी रूप से पहचाने जा सकने वाले अलग नाम और चिन्ह के साथ चुनाव लड़ सकते हैं।
  • निष्पक्षता: अंतिम निर्णय से पहले किसी एक गुट को मूल तृणमूल पहचान का लाभ नहीं मिलता।
  • मतदाता पहचान: प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह होने से दोनों को एक ही पार्टी पहचान के तहत प्रस्तुत किए जाने की स्थिति से बचा जा सकता है।

निर्वाचन आयोग का 17 सितंबर का आदेश आगामी उपचुनावों के संदर्भ में इसी अंतरिम व्यवस्था के लिए जारी किया गया था।

हालाँकि मतदान से ठीक पहले परिचित पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह में बदलाव मतदाता भ्रम भी पैदा कर सकता है।

यही कारण है कि चुनाव चिन्ह विवाद केवल किसी पार्टी का आंतरिक संगठनात्मक मामला नहीं रह जाता।

राजनीतिक दलों के आंतरिक शासन का प्रश्न

यह विवाद राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और संगठनात्मक पारदर्शिता से जुड़ी व्यापक चुनौतियों को भी उजागर करता है।

  • पार्टी सदस्यता अभिलेख सामान्यतः स्वयं दल द्वारा रखे जाते हैं।
  • संगठनात्मक चुनावों की स्वतंत्र पुष्टि कठिन हो सकती है।
  • पार्टी संविधान और नेतृत्व के कार्यकाल पर अलग-अलग दावे किए जा सकते हैं।
  • विधायी और संगठनात्मक समर्थन अलग-अलग गुटों में विभाजित हो सकता है।
  • अंतिम निर्णय से पहले अंतरिम व्यवस्था पूरे चुनावी चक्र को प्रभावित कर सकती है।

सुधार के संभावित उपायों में सत्यापन योग्य सदस्यता सूची, पारदर्शी आंतरिक चुनाव और समयबद्ध विवाद-निपटान शामिल हो सकते हैं, जबकि निकट चुनावों जैसी परिस्थितियों में आयोग के अंतरिम आदेश देने के विवेक को भी बनाए रखना आवश्यक है।


संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न

“राजनीतिक दलों के गुटीय विवादों पर निर्वाचन आयोग की निर्णायक शक्ति आंतरिक दलगत लोकतंत्र, मतदाता पहचान और निर्वाचन निष्पक्षता के बीच संतुलन स्थापित करती है।” चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 15 के संदर्भ में चर्चा कीजिए।


प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी गुटों से संबंधित विवाद में निर्वाचन आयोग की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. चुनाव चिन्ह आदेश, 1968 का पैरा 15 निर्वाचन आयोग को प्रतिद्वंद्वी दावों पर निर्णय करने की शक्ति देता है।
  2. अंतिम निर्णय लंबित रहने के दौरान निर्वाचन आयोग मूल पार्टी नाम और आरक्षित चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर सकता है।
  3. अस्थायी नाम और मुक्त चुनाव चिन्ह के आवंटन से मूल पार्टी पर अंतिम स्वामित्व स्वतः तय हो जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B

व्याख्या: पैरा 15 निर्वाचन आयोग को प्रतिद्वंद्वी गुटों के दावों का निर्णय करने की शक्ति देता है। अंतिम निर्णय तक आयोग मूल पहचान को फ्रीज कर अस्थायी नाम और अलग चुनाव चिन्ह दे सकता है। यह व्यवस्था मूल पार्टी पहचान पर अंतिम अधिकार तय नहीं करती।

भ्रम-बिंदु: अंतरिम आवंटन ≠ अंतिम मान्यता।

प्रश्न 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में संगठनात्मक और विधायी, दोनों स्तरों का समर्थन प्रासंगिक माना गया था।
  2. आरक्षित चुनाव चिन्ह किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए विशेष रूप से आरक्षित होता है।
  3. निर्वाचन आयोग को मूल आरक्षित चुनाव चिन्ह अनिवार्य रूप से उसी गुट को देना होता है जिसके पास अधिक विधायक हों।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B

व्याख्या: विधायी संख्या महत्त्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वही अकेली और स्वतः निर्णायक कसौटी नहीं है। निर्वाचन आयोग संगठनात्मक समर्थन और अन्य प्रासंगिक सामग्री पर भी विचार कर सकता है।

भ्रम-बिंदु: अधिक विधायक ≠ आरक्षित चुनाव चिन्ह पर स्वतः अधिकार।