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Current Affairs - Daily 1 अक्टूबर 2026

लोक सेवा में अंतरात्मा और नैतिक साहस की भूमिका

लोक सेवा में अंतरात्मा, संवैधानिक निष्ठा और जनहित के बीच संतुलन नैतिक निर्णय लेने तथा संस्थागत असहमति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

चर्चा में क्यों?

  • भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में हालिया मतभेदों ने लोक सेवा में अंतरात्मा, सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस की भूमिका को चर्चा में ला दिया है। 

अंतरात्मा और लोक सेवा

  • लोक सेवक संविधान के प्रति निष्ठा और “बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के” अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेते हैं। 
  • कई बार गोपनीयता, संवैधानिक दायित्व और जनहित के बीच टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 
  • ऐसी नैतिक दुविधाओं में अंतरात्मा अधिकारी को दिशा दे सकती है, लेकिन उसके अनुसार कार्य करने के लिए परिणामों का सामना करने की क्षमता भी आवश्यक है। 

नैतिक साहस और असहमति

  • नैतिक साहस का अर्थ है व्यक्तिगत या पेशेवर जोखिम के बावजूद सही समझे जाने वाले सिद्धांत के पक्ष में खड़े रहना। 
  • तर्कपूर्ण और संस्थागत तरीके से व्यक्त असहमति बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है और संस्थाओं को मजबूत कर सकती है। 
  • ब्रिटिश लोक सेवक क्लाइव पोंटिंग का उदाहरण सरकारी गोपनीयता, संवैधानिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच जटिल संबंध को दर्शाता है। 
  • नैतिक निर्णय के लिए चार बातें महत्वपूर्ण हैं: 
    • उद्देश्य की स्पष्टता 
    • उद्देश्य के सही होने का विश्वास 
    • कार्य करने का साहस 
    • परिणामों को स्वीकार करने की क्षमता 

ECI और निर्णय लेने की प्रक्रिया

  • संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी देता है। 
  • निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 
  • 2023 के अधिनियम के अनुसार आयोग को यथासंभव सर्वसम्मति से निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। मतभेद होने पर बहुमत का निर्णय लागू होता है। 
  • तीन सदस्यीय आयोग में CEC सहित प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। 
  • T.N. Seshan v. Union of India (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लेने में तीनों सदस्यों की समान स्थिति को स्पष्ट किया। 

नैतिक महत्व

  • सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि लोक सेवक व्यक्तिगत हितों से ऊपर संवैधानिक दायित्व और जनहित को प्राथमिकता दे। 
  • कानूनी वैधता और नैतिकता एक समान नहीं हैं; कोई कार्य कानून के अनुरूप होते हुए भी नैतिक प्रश्न खड़े कर सकता है। 
  • इसलिए प्रभावी लोक प्रशासन में कानूनी अनुपालन के साथ संवैधानिक मूल्यों, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और नैतिक साहस का भी महत्व है।

 

  • अंतरात्मा: व्यक्ति की आंतरिक नैतिक चेतना, जो उसे सही और गलत पहचानने तथा नैतिक दुविधा में उचित आचरण करने में मदद करती है। 
  • निर्णय लेने में भूमिका: यह कठिन परिस्थितियों में लोक सेवक को नियमों, कर्तव्यों, परिणामों और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाने में सहायता करती है। 
  • सत्यनिष्ठा: दबाव या व्यक्तिगत जोखिम के बावजूद ईमानदारी, निष्पक्षता और लोकसेवा के मूल्यों के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध रहना। 
  • “बिना भय या पक्षपात…”: इसका अर्थ है कि निर्णय व्यक्तिगत, राजनीतिक या बाहरी प्रभावों से मुक्त और निष्पक्ष होने चाहिए। 
  • जनहित: समाज के व्यापक कल्याण और उसके वैध हितों से संबंधित हित; लोक पद नागरिकों के प्रति एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है। 
  • प्राथमिक विचार: प्रशासनिक शक्तियों और सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग मुख्यतः नागरिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि निजी हितों के लिए। 
  • कानूनीता बनाम नैतिकता: कानूनीता यह निर्धारित करती है कि कोई कार्य कानून के अनुरूप है या नहीं, जबकि नैतिकता यह देखती है कि वह कार्य उचित, न्यायसंगत और नैतिक है या नहीं। 
  • कानूनी लेकिन अनैतिक: हाँ। कोई कार्य कानून के अनुरूप होने के बावजूद निष्पक्षता, ईमानदारी या जनविश्वास से जुड़े नैतिक प्रश्न पैदा कर सकता है। 
  • नैतिक साहस: यह लोक सेवकों को दबाव, आलोचना या व्यक्तिगत परिणामों के बावजूद नैतिक सिद्धांतों पर कायम रहने की शक्ति देता है। 
  • वरिष्ठ से असहमति: अधिकारी को तथ्यों और नियमों के आधार पर सम्मानपूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए तथा आवश्यक होने पर लिखित सलाह और निर्धारित संस्थागत माध्यमों का उपयोग करना चाहिए।
  • अंतरात्मा–संवैधानिक नैतिकता–जनहित: अंतरात्मा नैतिक दिशा देती है, संवैधानिक नैतिकता मार्गदर्शक मूल्यों का ढाँचा प्रदान करती है और जनहित प्रशासन के व्यापक उद्देश्य को निर्धारित करता है। 
  • असहमति: यदि असहमति तर्क पर आधारित हो और उचित संस्थागत माध्यम से व्यक्त की जाए, तो यह निर्णयों की समीक्षा, जवाबदेही और उनकी गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है।

 

अभ्यास प्रश्न 

प्रश्न: लोक सेवा में अंतरात्मा, नैतिक साहस और असहमति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. अंतरात्मा लोक सेवक को नैतिक दुविधा में नियमों, कर्तव्यों, परिणामों और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाने में सहायता कर सकती है। 
  2. यदि कोई प्रशासनिक निर्णय कानून के अनुरूप है, तो उसे नैतिक रूप से भी उचित माना जाना चाहिए। 
  3. निर्वाचन आयोग में मतभेद की स्थिति में बहुमत का निर्णय प्रभावी होता है, जबकि प्रत्येक निर्वाचन आयुक्त का एक मत होता है। 
  4. वरिष्ठ अधिकारी से असहमति होने पर लोक सेवक को व्यक्तिगत टकराव के बजाय तथ्यों, नियमों और संस्थागत माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। 

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b) केवल 1, 3 और 4

व्याख्या

  • अंतरात्मा नैतिक दुविधा में लोक सेवक को नियमों, जिम्मेदारियों, संभावित परिणामों और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। अतः कथन 1 सही है। 
  • कोई कार्य कानूनी रूप से वैध होने के बावजूद निष्पक्षता, ईमानदारी या जनविश्वास से जुड़े नैतिक प्रश्न उत्पन्न कर सकता है। अतः कानूनीता और नैतिकता समान नहीं हैं। इसलिए कथन 2 गलत है। 
  • ECI में यदि सदस्य किसी विषय पर एकमत नहीं होते हैं, तो बहुमत का मत प्रभावी होता है और प्रत्येक सदस्य, जिसमें CEC भी शामिल है, का एक मत होता है। अतः कथन 3 सही है। 
  • वरिष्ठ से असहमति होने पर अधिकारी को तथ्यों और नियमों के आधार पर सम्मानपूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए तथा उचित संस्थागत माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। अतः कथन 4 सही है।